राष्ट्रपति शासन
• राष्ट्रपति शासन
(या केन्द्रीय शासन) भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक
पारिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और
राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है.
• भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक
तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को
बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है.
• राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता
है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन
को स्पष्ट बहुमत न हो.
• इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है
क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण निर्वाचित
मुख्यमंत्री के बजाय, सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को
केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं.
• अनुच्छेद 356 को पहली बार 31 जुलाई 1959 को लोकतांत्रिक
तरीके से चुनी गयी केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था.
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